16 September 2022 11:57 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। बीकानेर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका दिया है। मामला ट्रक चोरी से जुड़ा है। दरअसल, सर्वोदय बस्ती बीकानेर हाल हरिसिंहपुरा राजियासर जिला श्रीगंगानगर निवासी शंकरलाल का ट्रक 14 मई 2019 को उसका ड्राईवर रामकुमार ले गया था। वह रात 11 बजे ट्रक को सूरतगढ़ के रामदेव मंदिर के सामने खड़ा कर घर चला गया। सुबह लौटा तो ट्रक वहां नहीं था। ड्राईवर ने सूरतगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने ट्रक ना मिलने पर अदम पता बसिगा में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी। दूसरी तरफ परिवादी को कंपनी द्वारा क्लेम नहीं दिया जा रहा था, जिससे वह परेशान हो गया। शंकरलाल ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। आयोग में कंपनी ने पहले तो शंकरलाल का दावा अस्वीकार कर दिया। बाद में कई तरह के तर्क देते हुए कंपनी ने स्वयं को क्लेम देने के दायित्व से मुक्त बताया।
मामले में आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज जोशी व मधुलिका आचार्य की बेंच ने सारे दस्तावेजों, अधिवक्ता के तर्कों व माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों पर गौर करते हुए अंतिम फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को वाहन की आईडीवी वैल्यू के 15 लाख रुपए, अनुचित व्यापार व व्यवहार कारित करने पर 50 हज़ार रुपए हर्जाना, सेवा दोष से उत्पन्न मानसिक व शारीरिक क्षति के 30 हजार व बतौर परिवाद व्यय पांच हजार रुपए अदा करे।
उल्लेखनीय है कि परिवादी की तरफ से मामले की पैरवी एडवोकेट जितेंद्र कुमार विश्नोई ने की।
जितेंद्र विश्नोई ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा परिवादी को चक्कर कटवाए जा रहे थे। रकम बड़ी थी, ऐसे में परेशानी भी बड़ी थी।
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