10 May 2022 02:15 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। 2017 में हुई सड़क दुर्घटना के एक मामले में ग्राम न्यायालय, बीकानेर ने आरोपी को दो साल के साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हुक्मीचंद गहनोलिया ने आरोपी बनीपार्क, जयपुर निवासी 39 वर्षीय अजय मोहम्मद पुत्र फतेह मोहम्मद को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
दरअसल, 25 जून 2017 को नापासर निवासी शिक्षक गिरीराज प्रसाद, सुरेश कुमार बुनकर, रमेश कुमार गुर्जर व मुकेश कुमार गुर्जर तथा परिवादी जौहरी लाल खटीक काउंसलिंग हेतु बीकानेर आए थे। शाम को गिरीराज व उसके तीनों दोस्त कार से तथा जौहरी लाल बस से नापासर लौट रहे थे। रायसर के पास सामने से आई काले रंग की कार गिरीराज की कार में घुस गई। परिवादी जौहरी लाल के अनुसार वह पीछे बस में था। बस रुकवाकर नीचे उतरा। उसके भाई गिरीराज व सुरेश की मौत हो चुकी थी। वहीं रमेश व मुकेश घायल थे। मामले में जौहरी लाल ने नापासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप लगाया कि अजय मोहम्मद लापरवाही व तेज गति से कार चला रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए उसे गिरफ्तार किया। अब चार साल बाद ग्राम न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है। वहीं साढ़े सात हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। राज्य की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सविता अहलावत ने की।
उल्लेखनीय है कि बीकानेर में लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाना ट्रेंड बन चुका है। लगभग हर रोज कोई ना कोई ऐसे लापरवाह वाहनों की चपेट में आ जाता है। दुर्घटना में होने वाली मृत्यु का आंकड़ा भी काफी बढ़ रहा है। ऐसे में हर वाहन चालक को ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी हुक्मीचंद गहनोलिया का यह आदेश पढ़ लेना चाहिए। अगर आप भी लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाते हैं तो अपनी गति को थाम लीजिए।
RELATED ARTICLES
11 September 2025 07:58 PM
29 January 2022 09:17 PM