10 October 2023 10:36 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। अब आचार संहिता तक लाइसेंस धारी भी हथियार नहीं रख सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान जिले में भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए लाईसेंसशुदा हथियारों को अगले 3 दिन में संबंधित थाना अधिकारियों को जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद ने बताया कि लाइसेंसी को संबंधित थानाधिकारियों के पास 3 दिवस में अनिवार्यतः शस्त्र जमा करवाने होंगे।
उन्होंने बताया कि यदि किसी लाईसेंस धारक को हथियार जमा कराने के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी परिवेदना संबंधित थानाधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
इन्हें रहेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड के अधिकारी व कर्मचारी सहित बैंक सुरक्षाकर्मी, •पंजीकृत कम्पनियों के लाईसेंसी जिन्हें संस्थागत सुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्र जारी है, या केन्द्रीय व राज्य सरकार के कार्मिक जो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए शस्त्र धारित हेतु अधिकृत है, राईफल एसोसिएशन एवं स्पोर्टमैन जो राईफल एसोसिएशन के मेम्बर होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता मे भाग लेते हों, उन्हें शस्त्र जमा कराने से छूट रहेगी ।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 17 के अन्तर्गत जिले की सीमा में निवास करने वाले शस्त्र लाईसेंस धारकों को अनुज्ञापत्र में दर्ज आर्म्स शस्त्र को तत्काल प्रभाव से निकटतम पुलिस स्टेशन के पास जमा करा कर विधिवत रसीद प्राप्त करनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने बताया कि आदेशों की पालना निर्धारित समयावधि में नहीं करने वालों के विरूद्व शस्त्र अधिनियम 1959 एवं शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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