02 May 2021 06:25 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। अब तक वैवाहिक आयोजकों ने ढ़िलाई का खूब फायदा उठाया है। इसी वजह से कोरोना भी खूब फैल चुका है। लेकिन नये आदेशों के अनुसार अब 31 नामजद मेहमान ही किसी विवाह समारोह में अनुमत होंगे। ऐसा ना होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
3 मई शाम पांच बजे से होने वाली सभी शादियों के लिए नये नियम लागू होंगे। विभाग ने इस हेतु एक परफॉर्मा भी जारी कर दिया है। इस परफॉर्मे में 31 मेहमानों के नाम, वर/वधु से संबंध, मोबाइल नंबर व आईडी कार्ड नंबर अंकित करने होंगे। मेहमानों की पहचान हेतु वोटर आईडी, आधार, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य फोटो वाले किसी भी आईडी कार्ड के नंबर परफॉर्मे में देने होंगे।
बता दें कि 31 मेहमानों में वर व वधु दोनों पक्षों के कुल मेहमान शामिल होंगे। संबंधित उपखंड अधिकारी को विवाह की सूचना देनी होगी। सूचना संबंधित एसडीएम के ईमेल पर देनी होगी।
हर आयोजक को प्रार्थना पत्र, वर वधु की आईडी, आमंत्रण पत्र व निर्धारित प्रारूप ईमेल करना होगा। विवाह स्थल पर निरीक्षण के दौरान आयोजक के पास प्रारूप की कॉपी होनी जरूरी होगी। अधिकारी इसी प्रारूप से मेहमानों का मिलान करेगा। प्रारूप में लिखे मेहमानों से एक भी मेहमान अधिक होने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि बैंड बाजा वालों को 31 के बाहर रखा गया है। बीकानेर एसडीएम के क्षेत्राधिकार में आने वालों को sdmbika@hotmail.com पर वैवाहिक आयोजन की सूचना देनी होगी। बता दें कि विवाह का कुल एक समारोह आयोजित करने की अनुमति है। यह समारोह तीन घंटे में निपटाना होगा। वहीं इसमें मेहमानों की संख्या 31 से अधिक नहीं होगी। अगर आपको प्रारूप की आवश्यकता हो तो नीचे दिए प्रारूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखें प्रारूप

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