19 August 2021 12:50 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। पति द्वारा धोखाधड़ी से लिए तलाक पर कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए उसे अपास्त कर दिया है। मामला रानी बाज़ार बीकानेर निवासी निमिषा शर्मा पुत्री प्रवीण कुमार शर्मा पत्नी बलदेव शर्मा से जुड़ा है।
दरअसल, निमिषा आ विवाह बलदेव शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा से 16 फरवरी 2010 को बीकानेर के सूर्य भवन में हुआ था। विवाह पश्चात निमिषा अपने पति के साथ जामनगर स्थित ससुराल चली गई। निमिषा ने बताया कि उसने अपने दांपत्य कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी किया। मगर पति, ससुर सहित ननंद जयश्री व उसका पति सुनील तथा ननंद सीमा व उसका पति राधेश्याम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 15 माह बाद आरोपियों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद निमिषा के पति जामनगर निवासी बलदेव शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा ने उसे भरोसे रखकर धोखे से पारिवारिक न्यायालय जामनगर गुजरात में तलाक याचिका प्रस्तुत कर 19 जून 2015 को तलाक प्राप्त कर लिया। निमिषा को इस पूरे प्रकरण की जानकारी तक नहीं करवाई गई। यहां तक कि पति बलदेव उससे बातचीत भी करता रहा, लेकिन घर नहीं ले जा रहा था। मामले को लेकर काफी बार पंचायत हुई मगर बात नहीं बनी। जिस पर निमिषा ने अधिवक्ता गोपाल हर्ष के मार्फत सभी आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा करवा दिया। अब आरोपी पति को बीकानेर समाज कल्याण विभाग में प्रस्तुत होना पड़ा। आरोपी पति ने विभाग के समक्ष एकपक्षीय तलाक के आदेश की प्रति प्रस्तुत की, तब प्रार्थिनी को सारा माजरा समझ आया। उसने अधिवक्ता के मार्फत एक्स पार्टी तलाक याचिका को अपास्त करवाने के लिए जामनगर कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर एकपक्षीय तलाक आदेश को अपास्त कर दिया।
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