24 March 2020 02:27 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। लॉक डाउन के दौरान छूट प्रदान व्यापारिक संस्थानों को वाहन उपयोग की अनुमति 26 मार्च से पूर्व लेनी होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप के आदेशानुसार जिन कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि को 22 मार्च के लॉक डाउन आदेश में छूट प्रदान की गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च तक संचालन की अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी से लेनी होगी। वहीं जयपुर व जोधपुर महानगर में अनुमति पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त व सहायक आयुक्त से लेनी होगी। इससे पहने इन छूट प्रदान संस्थानों को वाहन उपयोग में लचीलापन प्रदान किया गया है।
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