11 November 2020 08:06 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। धोखाधड़ी का शिकार हो चैक बाउंस के मामलों में फंसे लोगों के लिए बड़ी ख़बर है। चैक बाउंस के केस में फंसे एक आरोपी को न्यायालय ने राहत देते हुए परिवादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला श्रीडूंगरगढ़ का है। श्रीडूंगरगढ़ के कालू बास निवासी राजेंद्र प्रसाद पुत्र मदनलाल सोनी ने ठुकरियासर निवासी सीताराम पुत्र पन्नालाल सोनी से 8 मार्च 2016 को बीस हज़ार रुपए उधार लिए थे। इस दौरान राजेंद्र ने सीताराम को हस्ताक्षर किया हुआ ब्लैंक चैक सिक्योरिटी के तौर पर दिया था। वहीं सौ रूपए के स्टांप पर बीस हजार रुपए की लिखा-पढ़ी की थी। लेकिन 2017 में सीताराम ने चैक में तीन लाख रूपए की राशि भरकर चैक बाउंस करवा लिया।
इसके बाद राजेंद्र पर चैक का केस लगा दिया। बताया जा रहा है कि सीताराम ने राजेंद्र को तीन लाख के गहने बेचने की बात कही है। वहीं इसका एक बिल भी प्रस्तुत किया। लेकिन चैक अनादरण के मामले के आरोपी राजेंद्र ने बताया कि उसने कोर्ट में बीस हजार उधार लेने की बात कबूलते हुए सौ रूपए के स्टांप पर हुई लिखा पढ़ी की कॉपी प्रस्तुत कर दी। वहीं सीताराम द्वारा राजेंद्र के नाम काटे गए बिल पर राजेंद्र के हस्ताक्षर ना होने का फायदा भी कोर्ट राजेंद्र को दिया। ऐसे में जिस कोर्ट में चैक अनादरण के मामले में राजेंद्र सोनी आरोपी था, उसी कोर्ट ने राजेंद्र के परिवाद पर सुनवाई करते हुए सीताराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दे दिए।श्रीडूंगरगढ़ पुलिस ने आरोपी सीताराम सोनी के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
RELATED ARTICLES
29 September 2026 02:33 PM
02 October 2020 08:39 PM