07 April 2020 10:02 PM

-रोशन बाफना
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। राजस्थान पुलिस डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने आज एक आदेश जारी कर निलंबित पुलिसकर्मियों को बहाल करने को कहा है। आदेश में कोरोना की जरूरत का हवाला देते हुए बहाली आदेश दिया गया है, लेकिन शर्त रखी है कि जिनके निलंबन को छ: माह हो चुके हैं, उनको ही बहाल किया जाए। हालांकि इसमें एसीबी व आपराधिक मामलों को भिन्न रखा गया है। लेकिन अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सामान्य आरोपों में निलंबित पुलिसकर्मियों को छ: माह के अंदर बहाल करना जरूरी है, वहीं आपराधिक व एसीबी मामलों में फंसे पुलिसकर्मियों को तीन साल के अंदर बहाल करना होता है। अगर इस समय तक बहाली नहीं की जाती तो स्पष्टीकरण देना होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कोरोना इमरजेंसी की जरूरत से इस बहाली आदेश को जोड़ना कितना संगत है। ज्ञात रहे कि इस समय अधिक से अधिक पुलिसकर्मियों की जरूरत है, ऐसे में जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित हुए छ: से कम हुए हैं, उनको भी बहाल कर देना चाहिए। 'ख़बरमंडी' न्यूज़ अपील करता है कि इस 'दिखावटी' बहाली की जगह सभी निलंबित पुलिसकर्मियों को बहाल किया जाए, ताकि इस समय उनका उपयोग हो सके।
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