01 May 2020 08:22 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। केंद्र सरकार के आदेशानुसार चार मई से ग्रीन जोन में शराब व पान की दुकानें खोली जा सकेंगी। इन दुकानों को खोलने की सशर्त मंजूरी दी गई है। इन दुकानदारों पर एक समय में पांच से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। वहीं एक दूसरे के बीच 6 फीट अथवा दो गज की दूरी बनाए रखनी होगी। इन दोनों नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई होगी। बता दें कि आज देश के सभी जिलों की जोनवार सूची जारी हुई थी। जिलेवार बात करें तो बीकानेर जिला ऑरेंज जोन में आता है, वहीं बीकानेर संभाग में केवल श्रीगंगानगर ग्रीन जोन में आता है। ऐसे में श्रीगंगानगर में शराब व पान मिल सकेगा। वहीं जिले को जोनवार बांटने की अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल जिले के आधार पर ही शराब व पान की अनुमति मानी जा रही है।
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