22 November 2020 09:56 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। जिले में धारा 144 की निरंतरता रखते हुए अब रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। बीती रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कर्फ्यू आदेश भी जारी किया है। इसके तहत रात्रि दस बजे से सुबह छः बजे कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यह आदेश निरंतर उत्पादन व रात्रिकालीन शिफ्ट करने वाले फैक्ट्रियों, आईटी कंपनियों, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं वाले कार्यालयों, विवाह संबंधी समारोहों, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थलों, चिकित्सा व आपातकालीन स्थितियों के लिए निकलने वाले व्यक्ति व उनके वाहनों, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों व माल, निर्माण व किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे ट्रक/माल चालकों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि कर्फ्यू से एक घंटे पूर्व सात बजे तक दुकानें व प्रतिष्ठान बंद करवा दिए जाएंगे। कलेक्टर के आदेशानुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। बता दें कि इस आदेश से पहले ही धारा 144 भी लगा दी गई थी, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगी।
इसके अतिरिक्त विवाह समारोह में आमंत्रित मेहमानों की संख्या को भी सौ ही रखा गया है। हालांकि गृह विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक आयोजनकर्ता को समारोह की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। वहीं आवश्यकता होने पर जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट भी टीम गठित कर विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवा सकेंगे। गाइडलाइन के अनुसार अगर वीडियोग्राफी के अवलोकन में आदेश का उल्लघंन पाया गया तो आयोजनकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता रहेगी। देखें आदेश


RELATED ARTICLES
22 February 2026 11:05 PM
09 May 2020 07:13 PM
