18 August 2020 09:53 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। 2015 से पहले तीसरी संतान पैदा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी ख़बर आई है। कोर्ट के एक फैसले की पालना में डीओपी ने 116 सेवा नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके बाद अब लाखों तीन संतान वाले कर्मचारियों को प्रमोशन न देने का दंड नहीं दिया जाएगा। इस बदले नियम के दायरे में वे कर्मचारी आएंगे जिन्होंने 1 जून 2002 के बाद वह 2015 के पहले पुनर्विवाह किया हो। ऐसी स्थिति में हुई तीसरी संतान पर प्रमोशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। साफ तौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है, कि पहली शादी से दो संतान हो तो दूसरी शादी से सिंगल डिलीवरी यानी पहली संतान तक दंड नहीं दिया जाएगा। ऐसे में पहली शादी से दो व दूसरी से एक संतान तक कर्मचारी के प्रमोशन पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि 2015 से पहले दूसरी शादी की हो और तीसरी संतान अब होती है तो असर पड़ेगा या नहीं।
RELATED ARTICLES
24 November 2020 09:35 PM