12 November 2022 01:13 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं दिव्यांगजन वर्ग के व्यक्तियों के लिए ऋण(लोन) प्राप्त करने का अवसर आया है। यह ऋण उक्त वर्ग के गरीबी की रेखा एवं गरीबी की रेखा की दुगुनी आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही दिया जाएगा। इस हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक एल.डी.पंवार ने बताया कि ऐसे परिवारों के लोगों को विभिन्न व्यवसाय यथा लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण योजना, महिला समृद्वि योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय नई योजना, डेयरी योजना, इलेक्ट्रीक बैटरी चलित रिक्शा योजना, ऑटो रिक्शा योजना,ट्रैक्टर मय ट्रोली, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजायर,कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना आदि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किश्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में लाभार्थी के लिए मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना आवश्यक होगा। ऋण आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा अनुसूचित जाति वार्षिक आय तीन लाख, अनुसूचित जनजाति के शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख होगी।
उन्होंने बताया कि अन्य पिछडा वर्ग के लिए आय तीन लाख एवं आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था का ऋण नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाईन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र एवं एस.एस.ओ.आई.डी के माध्यम से किया जा सकता है।
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