21 July 2022 09:11 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे घायल करने व स्कूटी तथा मोबाइल लूटने के एक प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त माने गए अर्जुन नायक उर्फ कालू पुत्र बिरमाराम को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है। मामला 2017 का है। हनुमानहत्था निवासी युवती की तरफ से अर्जुन के खिलाफ जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगाया कि वह हनुमान हत्था से तुलसी सर्किल के पास स्थित इलेक्ट्रिक की दुकान पर मिस्त्री लेने के लिए जा रही थी। वह स्कूटी पर थी। इसी दौरान उसने देखा कि नकाब पहना हुआ अर्जुन उसका पीछा कर रहा है। वह उससे बचने के लिए पवनपुरी शनिश्चर मंदिर की तरफ भागी। बताया गया कि अर्जुन ने ही उसे अस्पताल के आगे तक छोड़ा।पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ धारा 341, 323, 324, 394, 397 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच करते हुए जांच अधिकारी ओमप्रकाश गोदारा ने अर्जुन के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानकर उसे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। पुलिस ने आरोप पत्र में घटनास्थल डुप्लेक्स कॉलोनी बताया।
अर्जुन की तरफ से अधिवक्ता राहुल कच्छावा ने पैरवी करते हुए तर्क रखे।
एडवोकेट राहुल ने बताया कि कोर्ट ने मूलतः पांच तर्कों के आधार पर अर्जुन को दोषमुक्त माना है। बताया गया था कि युवती के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि वास्तव में पर्चा बयान होने से पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। युवती ने कहा कि पीछा करने वाले युवक ने नकाब बांध रखा था। ऐसे में युवती उसकी पहचान स्पष्ट नहीं कर पाई। चाकू से लिए गए ब्लड सैंपल की एफ एस एल रिपोर्ट का नतीजा अस्पष्ट आया। इसके अतिरिक्त अर्जुन के खिलाफ युवती का मोबाइल लूटने का जुर्म प्रमाणित माना गया, दूसरी तरफ युवती ने अपने बयानों में कहा कि उसने अस्पताल पहुंचते ही अपने फोन से परिजनों को घटना की सूचना दी। मूलतः इन्हीं तर्कों के आधार अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण रश्मि आर्य ने अर्जुन को दोषमुक्त करार दिया है।
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