04 November 2020 06:56 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। एससी एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी है। जयनारायण व्यास कॉलोनी में जयपुर रोड़ की एक कॉलोनी के मालिक जितेंद्र गौड़ सहित अन्य तीन के खिलाफ अनुसूचित जाति की महिला ने लज्जा भंग व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच करते हुए सीओ एससी एसटी सैल दीपचंद ने जितेंद्र गौड़ को धारा 354 व 307 भादंसं एवम् एससीएसटी एक्ट में दोषी माना।
मामले में गौड़ ने हाइकोर्ट में एफ आई आर को फर्जी व जालसाजी का हिस्सा बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। हाइकोर्ट ने गौड़ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व फेक्चुअल रिपोर्ट का अवलोकन कर गौड़ को राहत प्रदान की है। हाइकोर्ट ने गौड़ को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए 15 दिवस के भीतर एसपी बीकानेर के समक्ष पेश होकर सभी दस्तावेजों सहित अपनी मांग रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं हाइकोर्ट ने एसपी बीकानेर को गौड़ द्वारा प्राप्त दस्तावेजों व मांग के अनुरूप तीस दिवस के भीतर जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। हाइकोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी तरह से कानून के अनुसार हो।
बता दें कि पुलिस गौड़ को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच हाइकोर्ट में गौड़ की याचिका की सुनवाई हो गई। गौड़ की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिल सोनी ने बताया कि शीघ्र हाइकोर्ट के आदेशानुसार गौड़ एसपी के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
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