27 March 2021 01:36 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। होली व शब ए बारात से जुड़ी रोक के आदेशों में बड़ा संशोधन कर दिया गया है। अब 28 व 29 मार्च को दोपहर चार बजे से रात दस बजे तक सार्वजनिक आयोजन किए जा सकेंगे। वहीं दोपहर चार बजे से पहले व रात दस बजे बाद सार्वजनिक आयोजनों पर लगी रोक कायम रहेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट अरुण प्रकाश शर्मा ने इस आशय के संशोधित आदेश जारी किए हैं। ऐसे में दोनों दिनों में 6 घंटे का समय बिना सर दर्द के आयोजन का होगा। हालांकि इस समय में होने वाले किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में पचास व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले सकेंगे।
इस आदेश के बाद होलिका दहन में जरूर राहत मिलेगी। लेकिन शहर के बहुत से इलाकों में जहां होलिका दहन के समय सैकड़ों की भीड़ होती है, वहां नियमों के उल्लघंन की पूरी आशंका है। बता दें कि होली की रंगत परकोटे के अंदर सर्वाधिक रहती है। यहां त्योंहारों पर किसी प्रकार की रोक को लागू करवा पाना पुलिस व प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतिपूर्ण रहा है। चर्चा है कि भले ही पुलिस व प्रशासन परकोटे से बाहर नियमों की पालना करवा पाने में सफल हो जाए, मगर परकोटे के भीतर होली सरेआम मनेगी। ऐसे में रोक पर भी आमजन सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि धुलंडी के दिन होली खेलने का समय लगभग दोपहर चार बजे से पहले का होता है, ऐसे में अगर रोक के आदेशों की पालना होती है तो परकोटे की होली के परिप्रेक्ष्य में होली बेरंग ही रहेगी, हालांकि पालना पर आमजन ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
आमजन का कहना है कि जिन नियमों की पालना में असमानताएं पैदा हो, वैसे नियम बनाने ही नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस व प्रशासन रोक की पालना परकोटे में कितनी करवा पाती है।
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