02 July 2025 05:48 PM
ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। नगर निगम बीकानेर का एक और कारनामा सामने आया है। निगम द्वारा एक आवेदक से जन्म प्रमाण पत्र पर अवैध रूप से 500 रूपए की पेनल्टी वसूलने की बात सामने आ रही है। मामला उपभोक्ता न्यायालय तक पहुंचा तो आनन फानन में पीबीएम को एक पत्र जारी कर दिया गया, यह पत्र अब चर्चा का विषय बना हुआ है। निगम उपायुक्त ने पीबीएम को एक पत्र जारी कर 2022 से अब तक 21 दिवस पश्चात भेजी गई जन्म-मृत्यु सूचना की सूची व पेनल्टी भिजवाने को कहा है।
यूं समझें पूरा मामला: दरअसल, जब किसी भी अस्पताल में किसी का जन्म व मृत्यु होती है तो इसकी सूचना अस्पताल द्वारा नगर निगम को भिजवानी होती है। जन्म व मृत्यु की सूचना नगर निगम को भिजवाने को लेकर सरकारी नियम बने हुए हैं। नियमानुसार, यह सूचना जन्म अथवा मृत्यु के 21 दिवस के भीतर भिजवानी होती है। 21 दिवस के भीतर सूचना ना भिजवाने पर संबंधित अस्पताल पर 250 रूपए से 1000 रूपए तक की पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी पहले 50 रूपए थी।
लेकिन नगर निगम बीकानेर नियमों की धज्जियां उड़ाकर पेनल्टी की राशि आवेदक से ही वसूल रहा है। बीकानेर निवासी शैलेष बिस्सा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वह जन्म प्रमाण पत्र बनवाने निगम गया तो पहले तो उसे पीबीएम से जन्म की सूचना लाने को कहा, कहा कि आपके बच्चे का जन्म 7-8 माह पहले हुआ लेकिन पीबीएम ने अब तक सूचना नहीं भिजवाई है। बाद में 500 रूपए पेनल्टी भी वसूली गई। जबकि आवेदक की जिम्मेदारी ना तो पेनल्टी को लेकर बनती है और ना ही सूचना लाने को लेकर।
-आवेदक गया उपभोक्ता न्यायालय तो निगम की उड़ी नींद : एडवोकेट अनिल सोनी ने बताया कि शैलेष ने उपभोक्ता न्यायालय में दावा लगा दिया। बताया जा रहा है कि तब निगम ने लिगल राय ली। पता चला कि निगम नियम विरुद्ध चल रहा है तो निगम उपायुक्त ने एक पत्र पीबीएम को लिखा। पत्र में ऐसे सभी जन्म व मृत्यु के आंकड़े मांगे गए, जिनकी सूचना निगम को 21 दिवस पश्चात भेजी गई। इतना ही नहीं निगम से पेनल्टी भी मांगी गई है। लेकिन जिन आवेदकों से पेनल्टी की अवैध वसूली की गई, उस पेनल्टी को लौटाने के संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि निगम अवैध वसूली गई पेनल्टी लौटाएगा या नहीं?
-बड़ी संख्या में हुई जन्म मृत्यु, अवैध वसूली आंकड़ा जांच का विषय : निगम द्वारा अवैध रूप से कितने आवेदकों से कितनी पेनल्टी वसूली गई, यह तो जांच का विषय है। वहीं निगम पीबीएम से यह राशि वसूलेगा तो आवेदकों को अवैध राशि लौटाएगा या नहीं, यह भी सवाल है।
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