25 March 2021 07:48 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। कोविड की दूसरी लहर ने त्योंहारों की आजादी पर भी ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में इस बार होली व शब-ए-बारात सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाए जा सकेंगे। लोक जीवन की रक्षा हेतु कोरोना संक्रमण को रोकना आवश्यक हो गया है। ऐसे में लोकजीवन को बचाने के लिए कलेक्टर नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर 28 व 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थलों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजन की रोक लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर मेहता के इस आदेश के अनुसार किसी को भी सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने की छूट नहीं रहेगी। किसी भी जगह भीड़ एकत्र करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन व नगर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट, सीएमएचओ, विकास अधिकारियों व एरिया मजिस्ट्रेट को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं मास्क, सामाजिक दूरी व निगरानी आदि के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना भी सख्ती से करवाने के निर्देश दिए हैं।
मेहता ने कहा है कि एडवाइजरी का उल्लघंन करने वालों पर महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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