15 September 2020 10:55 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। एलडीसी, यूडीसी व आरएसी पुलिस जवानों को मिलने वाले उच्च ग्रेड पे लाभों को छीनने के राज्य सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती व दिनेश मेहता की खंडपीठ ने लगाई। हाई कोर्ट ने मामले में अतिरिक्त सचिव गृह विभाग, अतिरिक्त सचिव वित्त विभाग, पुलिस महानिदेशक राजस्थान व एसपी बीकानेर से जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में संसोधन करते हुए 2013 में लागू ग्रेड पे सिस्टम को हटा दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह नया सिस्टम बेक डेट यानी 2013 से ही माना गया। यानी 2017 में जारी आदेश के मार्फत वित्त विभाग दिए गए लाभ को भी वापिस वसूलना चाहता था। इस वसूली के आदेश भी वित्त विभाग ने जारी कर दिए। इसके बाद 153 याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। वर्तमान में बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में पदस्थ कांस्टेबल कपिल देव सींवर व 153 अन्य याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिकवरी पर रोक लगा दी। ऐसे में कांस्टेबलों को अस्थाई राहत मिल गई है। कांस्टेबलों के खिलाफ अन्याय का यह आदेश सवाल खड़े करता है।
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