19 August 2021 07:35 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। सात साल पहले अपने मालिक की हत्या करने के आरोपी को बीकानेर सेशन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कोलायत से जुड़ा है, जहां 2013 में सुरेंद्र सिंह हत्याकांड हुआ था। कोलायत के तत्कालीन व हाल पांचू थानाधिकारी सीआई विकास विश्नोई के अनुसार 2013 में हरियाणा निवासी मृतक सुरेंद्र सिंह ने कोलायत में एक जमीन खरीदी थी। जिस पर वह मकान आदि का निर्माण करवा रहा था। इसी निर्माण कार्य में आरोपी पंजाब निवासी गुरुचरण सिंह उर्फ भोला सिंह मजदूरी करता था। वह नशेड़ी थी। इसी बात पर सुरेंद्र व भोला सिंह में घटना के एक पहले बहस हो गई थी। जिस पर भोलासिंह वहां से चला गया। दूसरे दिन रात को वह आठ किलोमीटर दूर कोलायत से गांव के खेत तक कुल्हाड़ी लेकर पैदल आया। उसने खेत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। देर रात सुरेंद्र सिंह गेटवे गाड़ी के पीछे के हिस्से पर पलंग डालकर सो गया। ज़हरीले जीव जंतुओं के डर से वह ऊंचाई पर सोता था। तभी रात एक बजे पहले से ताक लगाए बैठा गुरुचरण उर्फ भोला सिंह उसके पास आया और गहरी नींद में सोए सुरेंद्र सिंह पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए। वारदात के बाद वह वहां से फरार हो गया। सुबह अन्य मजदूर पहुंचे तो सुरेंद्र सिंह खून से लथपथ मृत मिला। सूचना पर थानाधिकारी विकास विश्नोई मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा।
विकास विश्नोई ने बताया कि आरोपी पंजाब भाग गया था। पुलिस को भी पहले उस पर शक नहीं हुआ था। पुलिस मामला जमीन से जुड़ा समझ रही थी, इसी वजह से जमीन के विक्रेताओं व संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही थी। तकनीकी तरीके से भी जांच जारी थी। इसी दौरान घटना के पांच दिन बाद पुलिस को गुरुचरण के बारे में पता चला। चार दिनों तक पुलिस का शक गुरुचरण पर ना जाने की वजह से उसने सोचा कि वह सुरक्षित हो गया। वह भी पुनः कोलायत लौट आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल लिया। विकास विश्नोई ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को सुरेंद्र सिंह के कातिल गुरुचरण उर्फ भोला सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
RELATED ARTICLES
21 October 2026 01:33 PM
08 February 2023 04:00 PM