06 August 2023 12:28 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना ना देना राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के लोक सूचना अधिकारी को भारी पड़ गया। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग बीकानेर ने सेवा में कमी मानते हुए दोषी लोक सूचना अधिकारी व अन्य दो कार्मिकों पर जुर्माना लगा दिया है।
दरअसल, करणी नगर निवासी नारायणदास तुलसानी ने 24 सितंबर 2022 को सूचना के अधिकार के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में एक आवेदन किया था। परिवादी ने प्रदूषण मंडल जयपुर कार्यालय में कार्यरत अधिकारी आर के बोरा के नियुक्ति पत्र, सर्विस बुक, पे स्लिप, पीपीएफ अकाउंट और एनुअल कॉन्फिडेंटल रिपोर्ट की नकल प्रति मांगी थी। तीन बार आवेदन करने बावजूद सूचना नहीं दी गई। जबकि सूचना आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क व प्रतिलिपि शुल्क भी जमा करवाए गए।
मंडल ने 30 दिवस के भीतर आवेदन का निस्तारण नहीं किया। ना सूचना दी गई और ना ही सूचना हेतु दिया गया शुल्क लौटाया गया।
मामला बीकानेर के जिला उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा। आयोग ने सुनवाई करते हुए लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत, सदस्य पुखराज शर्मा व मधुलिका आचार्य ने लोक सूचना अधिकारी व अन्य दो कार्मिकों की सेवा में कमी मानते हुए मानसिक क्षति के दो हजार रूपए, शारीरिक क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के पांच हजार रूपए परिवादी को देने का आदेश दिया।
आयोग ने कहा कि यह राशि सरकारी खाते से नहीं बल्कि दोषी लोक सूचना अधिकारी व अन्य दो कार्मिकों की सैलरी से काटी जाए। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी ने की।
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