04 December 2020 08:12 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। गंगाशहर के दो दवा विक्रेताओं सहित जिले के कुल छ: मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सुभाषचंद्र मुटनेजा ने इन मेडिकल स्टोर धारकों द्वारा विभिन्न अनियमितताएं करने पर इनके अनुज्ञापत्र निलम्बित किए हैं।
मुटनेजा ने बताया कि अशोक रामबाग बीकानेर स्थित शिवानी फाॅर्मा व लूणकरणसर स्थित सुनील मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिली थी, जिस पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 8 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गंगाशहर स्थित श्री जी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 14 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है।
वहीं गंगाशहर स्थित समीर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में भी जांच के दौरान अनियमितताएं मिलीं जिसपर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 11 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। इसी तरह करमीसर फांटा स्थित बजरंग मेडिकल एवं जनरल स्टोर में अनियमितताएं मिलने पर फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 16 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वोदय बस्ती स्थित सोहेब मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर में जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र 7 से 9 दिसम्बर तक निलम्बित कर दिया गया है। ये सभी निलंबन पिछले दो दिवस में किए गए हैं। जो 7 से 16 दिसंबर तक सभी दुकानदारों पर अलग अलग समयावधि के लिए लागू होंगे।
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