10 February 2025 11:39 AM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। चंडीगढ़ के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल को बीकानेर के उपभोक्ता कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने प्रिंसिपल पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि परिवादी को देनी होगी। इसमें 10 हजार शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 5 हजार परिवाद व्यय के हैं।
दरअसल, मामला सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई से जुड़ा है। हरियाणा हाल पटेल नगर, बीकानेर निवासी कमलदीप का भाई चंडीगढ़ के इस राजकीय विद्यालय में बाबू है। आरोप है कि वहां कुछ गड़बड़झाला चल रहा है। इसी संदर्भ में आठ सूचनाएं चाही गई थी। मगर प्रिंसिपल ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इसके बाद संचिका दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु भी आवेदन किया गया, मगर कोई जवाब नहीं मिला।
मामला बीकानेर के जिला उपभोक्ता न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने विद्यालय को नोटिस जारी किया। परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिल सोनी ने बताया कि नोटिस के बावजूद प्रिंसिपल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। न्यायालय ने एकतरफा फैसला सुनाते हुए विद्यालय को चाही गई सूचना के दस्तावेज उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही विद्यालय पर 15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आदेश की पालना एक माह के भीतर करनी होगी।
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