25 April 2020 02:30 PM

ख़बरमंडी न्यूज़, बीकानेर। दुकानें खोलने की छूट को लेकर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बीकानेर सहित प्रदेश में खलबली मची है। दुकानदार संशय में हैं कि वह दुकान खोल सकते हैं या नहीं। आपको सबसे पहले तो बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने लॉक डाउन को लेकर पूरे देश को यह छूट दी है। ये तय है कि केंद्र द्वारा दी गई छूट से अधिक छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन केंद्र द्वारा दी गई छूट को लागू करना या ना करना हर एक राज्य अपने राज्य की परिस्थिति के अनुसार तय करने वाला है। बता दें कि राजस्थान ने अभी तक इस छूट को लागू नहीं करवाया है। राज्य द्वारा यह छूट लागू करने के बाद भी हर जिले में इस छूट में अंतर आ सकता है। सभी जिलों के जिला कलेक्टर जिले की परिस्थिति के अनुसार छूट लागू करने पर निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में बीकानेर को भी अभी इंतज़ार करना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में छूट दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में बनीं दुकानों के अलावा सभी खोलने की अनुमति केंद्र ने दी है। वहीं शहरी क्षेत्र में स्टैंड अलोन शॉप्स (स्वचलित दुकानें), आवासीय कॉलोनियों में स्थित दुकानें, आस-पड़ोस में स्थित दुकानें इस छूट के तहत खोली जा सकेंगी। वहीं शहरी क्षेत्र के मॉल्स, मार्केट, कॉम्प्लेक्स आदि में स्थित दुकानें छूट के तहत नहीं खोली जा सकेंगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक सामग्री बेचने की अनुमति होगी। बता दें कि इसके अलावा आम नियम के तहत सभी दुकानें केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी जरूरी होगी। दुकान में पचास प्रतिशत स्टाफ ही काम कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। अब देखना यह है कि राजस्थान में यह छूट लागू की जाती है या नहीं।वहीं राज्य द्वारा छूट लागू करने के बाद भी कौनसे जिले में कहां और कितनी रियायत मिलती है यह कलेक्टर के आदेश से तय होगा।
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